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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) की संरचना, शक्तियों और विधायी प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु इसकी न्यूनतम संख्या किसी भी परिस्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती है, सिवाय उस अपवाद के जहाँ संसद कानून द्वारा विशेष उपबंध करे।
  2. 2. विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों आदि) के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से, तथा शेष भाग स्नातकों और अध्याਪकों द्वारा चुने जाते हैं।
  3. 3. साधारण विधेयक (Ordinary Bill) के मामले में विधान परिषद के पास यह शक्ति होती है कि वह विधेयक को अधिकतम 4 महीने (प्रथम बार 3 महीने और द्वितीय बार 1 महीने) तक रोक सकती है, और यदि विधान परिषद विधेयक को अस्वीकार कर देती है या 4 महीने की कुल अवधि बीत जाती है, तो विधानसभा और विधान परिषद के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाए जाने का प्रावधान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है। कथन 2 सही है क्योंकि विधान परिषद के निर्वाचन में स्थानीय निकायों (1/3), विधानसभा सदस्यों (1/3), स्नातकों (1/12), अध्यापकों (1/12) और राज्यपाल द्वारा मनोनीत (1/6) सदस्यों का सही अनुपात है। कथन 3 गलत है क्योंकि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में साधारण विधेयकों के गतिरोध को दूर करने के लिए **संयुक्त बैठक (Joint Sitting)** बुलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है; राज्य में विधानसभा की स्थिति सर्वोच्च होती है और विधान परिषद अधिकतम 4 महीने (3 महीने पहली बार और 1 महीने दूसरी बार) तक ही विधेयक रोक सकती है। इसके बारे में अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जा सकते हैं।
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